मुजफ्फरनगर। उप्र के मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र में छात्र की हत्या के मामले में साक्ष्य के लिए अदालत में हाजिर नहीं होने पर संभल के एसपी देहात श्रीशंचद के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी हो गया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं। चार साल से साक्ष्य के लिए हाजिर नहीं होने पर अदालत ने सख्ती की है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) परविंद्र सिंह ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र में नौ जुलाई 2007 को टेंपू की सीट पर बैठने को लेकर किशनपुर गांव के छात्र वकील उर्फ भूरा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात में चल रही है।
बताया गया कि वारदात के दौरान जिले में तैनात रहे एसपी श्रीशचंद को साक्ष्य के लिए हाजिर होना था। पिछले चार साल से अदालत की ओर से लगातार सूचना भेजी जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी अदालत नहीं पहुंचे, जिससे प्रकरण की सुनवाई टल रही है।
शनिवार को अदालत में आरोपियों ने हाजिरी माफी प्रस्तुत की, जिसे आज के लिए स्वीकृत कर लिया गया। लेकिन साक्ष्य के लिए बुलाए गए एसपी संभल के नहीं पहुंचने पर अदालत ने आपत्तिज जताई और गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। प्रकरण की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। बरेली जोन के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा गया है।