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लालू प्रसाद यादव को SC से राहत, जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित

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Lalu Prasad gets relief from SC

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। संक्षिप्त सुनवाई के बाद जस्टिस ए.एस. बोपना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने सीबीआई की याचिका को अक्टूबर के लिए टाल दिया।

पीठ ने कहा कि इस केस की लिस्टिंग 25 अगस्त को क्यों की गई? सीबीआई की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीजेआई से इस मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की थी।

लालू के खिलाफ याचिका पर अक्टूबर में सुनवाई

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने गलत कानूनी धारणा पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दिया था। सीबीआई की ओर से दी गई दलील का लालू प्रसाद के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया।

उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को किडनी की बीमारी है,इसके बावजूद सीबीआई उन्हें वापस जेल में डालना चाहती है। कोर्ट ने इसके बाद इस केस की सुनवाई को अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ

दो जजों की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में नॉन मिसक्लेनियस डे पर सुनवाई करेंगे। नॉन मिसलेनियस डे के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कई बेंच काम करती है। इन दिनों केसों की नियमित सुनवाई की जाती है। सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर बाकी के दिन नॉन मिसलेनियस होते हैं।

दरअसल, अप्रैल 2022 में झारखंड हाई कोर्ट ने डोरांडा ट्रेडरी से 139.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में लालू प्रसाद को जमानत दी थी। सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा दुमका और चाईबासा ट्रेडरी में दी गई जमानत का भी सीबीआई ने विरोध किया था। इन दोनों मामलों में भी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

चारा घोटाले में लालू की जमानत का CBI कर रही विरोध

1996 में पहली बार बिहार में चारा घोटाला सामने आया था। तब लालू प्रसाद अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1996 में ही पटना हाईकोर्ट के आदेश पर चारा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के बाद लालू प्रसाद को देवघर, दुमका और चाईबासा के कोषागार से फर्जीवाड़े से धन निकासी का दोषी ठहराया गया था।

इसके अलावा लालू यादव चारा घोटाले में डोरांडा ट्रेजरी से भी गलत तरीके से पैसा निकालने का दोषी पाए गए थे। डोरांडा ट्रेजरी के मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। विशेष सीबीआई ने उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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नेशनल

दिल्ली में हुई हल्की बारिश, हवाओं में होगा सुधर

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नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सोमवार की सुबह अच्छी खबर लेकर आई। दिल्ली में हुई हल्की बारिश के बाद लोगों को खराब हवा से छुटकारा मिलने के आसार हैं। शांत हवाओं और सर्द मौसम के कारण देश की राजधानी दिल्ली लगातार गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है। ऐसे में बारिश होने पर हवा का स्तर सुधरेगा। सोमवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश होने पर दिल्ली का एक्यूआई तेजी से कम हो सकता है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को और खराब हो गई और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 409 पर पहुंच गया जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

शनिवार को 400 से कम था एक्यूआई

शनिवार को एक्यूआई 370 दर्ज किया गया था, जो ‘बहुत खराब” आता है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर’ माना जाता है। रविवार को राजधानी में पीएम 2.5 का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया और 39 निगरानी केन्द्रों में से 37 ने वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ में श्रेणी में बताया। कुछ क्षेत्रों में एक्यूआई का स्तर 474 तक दर्ज किया गया। दिल्ली अब भी ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) का चौथे चरण लागू है जिसमें कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय शामिल हैं।

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