नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। इस तरह सिसोदिया का न सिर्फ नया साल बल्कि साल का पहला त्योहार संक्रांति भी जेल में ही मनेगा।
26 फरवरी को किया था गिरफ्तार
बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े घोटाला मामले में भूमिका के लिए सीबीआई ने इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद 9 मार्च को सिसोदिया को ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी पूछताछ के बाद राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आप नेता जांच एजेंसियों की हिरासत में हैं। उन्होंने जांच एजेंसी के सभी आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की भूमिका की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।