उत्तर प्रदेश
एयर होस्टेस बनाने के नाम पर ठगे 5 लाख रु, शिकायत लेकर सीएम योगी के जनता दरबार पहुंची युवती
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में ठगी की शिकार एक पीड़िता पहुंची। उसने सीएम को बताया कि उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। ठगों ने एयर होस्टेस बनाने के नाम पर उससे 5 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए हैं.।
गोंडा की रहने वाली कोमल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंची। उसने सीएम को बताया कि अयोध्या के रहने वाले हरीश तिवारी और गोंडा के रहने वाले सुशील कुमार तिवारी ने उसे एयर होस्टेस की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके एवज में उससे 5 लाख 15 हजार रुपये भी लिए गए।
पीड़िता ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस ठगी से जुड़ी सारी जानकारी उसके पास मौजूद है। महिला ने सीएम को आगे बताया कि आरोपियों ने महिला को मुम्बई बुलाया और कहा कि तुम्हारा इंडिगो में एयर होस्टेस के पद पर सिलेक्शन हो गया है। इतना ही नहीं आरोपियों ने पीड़िता को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया।
उधर सीएम योगी निर्देश पर जिला पुलिस ने खोंड़ारे थाने में आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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