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उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के नेतृत्व में निकली विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा

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लखनऊ| विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बुधवार को मनाया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ‘विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा’ निकली। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा स्थल से प्रारंभ होकर पदयात्रा लोकभवन तक पहुंची।

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ में तख्ती लेकर चल रहे थे। इसमें त्रासदी का दंश झेलने वालों की पीड़ा बयां थी। लोकभवन में पहुंचने के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका की त्रासदी पर आधारित अभिलेख प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, बलवीर सिंह औलख, विधायक योगेश शुक्ल, ओपी श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, रामचंद्र प्रधान, मुकेश शर्मा, अनूप गुप्ता, उमेश द्विवेदी, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य मौजूद रहे।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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