प्रादेशिक
उत्तराखंड वासी हो जाएं सावधान, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, यात्रा करने से बचें
नई दिल्ली। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तराखंड के छह जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि 20 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। वहीं, राज्य के अन्य जिलों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा, “मंगलवार को उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां लोगों को सतर्क रहने और नदी-नालों से दूरी बनाएं रखने की अपील की गई है। भारी बारिश के कारण ऊंचे इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके लिए भी चेतावनी जारी की गई है।”
मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं, अगर बहुत जरूरी है। तभी वे यात्रा करें अन्यथा वे यात्रा करने से बचें। उन्होंने कहा कि भारी बारिश को लेकर प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। जो लोग भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, 21 अगस्त के बाद लोगों को भारी बारिश से राहत मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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