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उत्तर प्रदेश

कानपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई अर्टिगा, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

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कानपुर। कानपुर हाईवे पर बुधवार की सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में अर्टिगा कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। चारों एक ही परिवार से थे। मरने वालों में एक महिला और तीन पुरुष शामिल हैं। वहीं, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है।

इटावा के इकदिल में हुए इस हादसे के पीछे कहा जा रहा है कि कार चालक को झपकी लग गई थी। जिसके चलते वह कार पर संतुलन संभाल नहीं सका। बुधवार सुबह 6.30 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलने पर इकदिल पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, दमकल विभाग को भी घटना की सूचना दी गई। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए चार शवों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, अभी शवों की पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से एक परिवार कार में सवार होकर हमीरपुर के लिए निकला था। यहां कार ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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