प्रादेशिक
हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी कपास की खरीद, एमएसपी पर खरीदी जाएगी फसल
चंडीगढ़। हरियाणा में खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के तहत कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। भारत सरकार के नियमानुसार भारतीय कपास निगम के माध्यम से कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वुंडरू की अध्यक्षता में कपास खरीद की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई।
हरियाणा में कपास की 2 किस्में मीडियम लॉन्ग स्टेपल 26.5- 27.0 और लॉन्ग स्टेपल 27.5-28.5 की खरीद की जानी है। कपास खरीद के लिए प्रदेशभर में 20 मंडी/खरीद केंद्र बनाए गए हैं। जिला भिवानी में सिवानी, डिगावा व भिवानी, चरखी दादरी, जिला फतेहाबाद में भाटू, भुना व फतेहाबाद, जिला हिसार में आदमपुर, बरवाला, हांसी, हिसार व उकलाना, जिला जींद में उचाना, जिला कैथल में कलायत, जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल, जिला रोहतक में महम और जिला सिरसा में ऐलनाबाद, कालांवाली व सिरसा में खरीद केंद्र खोले गए हैं।
डॉ राजा शेखर वुंडरू ने निर्देश दिए कि भारतीय कपास निगम को कपास खरीद प्रक्रिया में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाए। भारतीय कपास निगम और हरियाणा सरकार द्वारा खरीद के लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं। इससे किसानों को फसल खरीद में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
हरियाणा सरकार द्वारा सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने के फैसले के अनुसार अन्य फसलों की खरीद के लिए भी एजेंसियां नामित की गई। बैठक में सोयाबीन, मक्का और ज्वार की शत-प्रतिशत खरीद हैफेड द्वारा किए जाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा अन्य फसलों की खरीद हैफेड और अन्य खरीद एजेंसियों के माध्यम से 60:40 के अनुपात में की जाएगी।
प्रादेशिक
हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
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