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उत्तर प्रदेश

महाकुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं की निगहबानी करेंगी 25 हाईटेक जेट स्की

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प्रयागराज |  महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल, थल और नभ, हर जगह सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्नान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहली बार जल पुलिस को छोटा जहाज कहे जाने वाले जेट स्की से लैस किया जा रहा है।

पलक झपकते ही पहुंचेगी जल पुलिस

महाकुंभ में जल पुलिस की भूमिका हर बार की तुलना में इस बार कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। देश दुनिया से यहां आने वाले तमाम स्नानार्थियों और साधु संतों के साथ स्नान के दौरान कोई भी अनहोनी न होने पाए इसके लिए पहली बार महाकुंभ में छोटे जहाज उतारे जा रहे हैं। ये हाईटेक जेट स्की पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के चुनिंदा अफसर महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इसी के तहत जल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया जा रहा है।

जरूरतमंद तक तत्काल पहुंच सकेगी मदद

किला थाना की जल पुलिस के प्रभारी जनार्दन प्रसाद साहनी ने बताया कि महाकुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हाईटेक जेट स्की उतारे जा रहे हैं। 25 हाईटेक जेट स्की की डिमांड की गई है, जो दिसंबर तक जल पुलिस के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पहली बार जल पुलिस के बेड़े में शामिल हो रहे ये छोटे जहाज कितनी भी दूरी पर स्नानार्थियों की मदद के लिए मिनटों में पहुंचकर उन्हें बचाने में सक्षम होंगे। सबसे खास बात यह है कि इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। यह हाईटेक जेट स्की इशारा मिलते ही जरूरतमंद तक तत्काल पहुंचने में सक्षम होगा।

इस तरह काम करेगी जेट स्की

जेट स्की में एक शक्तिशाली इंजन लगाया जाता है। ये पानी को अंदर खींचता है और इसी के साथ पीछे के छोर से बाहर बाहर फेंकता है। महाकुंभ में जरूरत के हिसाब से यह काफी कारगर साबित होगा। इसमें एक साथ तीन लोग सफर कर सकते हैं। आपात स्थिति में इसका एक ड्राइवर त्वरित गति से मौके पर पहुंचकर कम से कम दो लोगों को सुरक्षित करने में सक्षम साबित होगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार ही जल पुलिस की सबसे बड़ी मददगार साबित होगी।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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