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उत्तर प्रदेश

आकांक्षी नगरों में उच्च गुणवत्ता वाले कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दे रही योगी सरकार

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लखनऊ। स्थानीय नगरीय निदेशालय, लखनऊ में शनिवार को आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत सी.एम. अर्बन फेलोज (CM Fellows) और अधिशासी अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का सफल आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य आकांक्षी नगर योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना और नगर विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करना था।

इस कार्यशाला में आकांक्षी नगरों में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने, कन्वर्जेंस योजनाओं के साथ समन्वय करने और आकांक्षी नगर योजना डैशबोर्ड के डेटा प्रबंधन की जानकारी प्रदान की गई। बैठक में प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए सभी आकांक्षी नगरों में उच्च गुणवत्ता वाले कार्य सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने सी.एम. अर्बन फेलोज और अधिशासी अधिकारियों को प्रेरित किया कि वे शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार और जनसेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए ठोस प्रयास करें।

बैठक में प्रमुख सचिव, निदेशक, अपर निदेशक, और उप निदेशक की उपस्थिति में शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की गई। इसमें विशेष रूप से आकांक्षी नगर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, डैशबोर्ड के उपयोग, और टेंडर प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल थी।

इस कार्यशाला में नॉलेज पार्टनर्स द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। प्रमुख सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि हर अधिशासी अधिकारी और सीएम फेलो को नगर पंचायतों में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में विकास और जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

यह कार्यशाला उत्तर प्रदेश के आकांक्षी नगरों में बदलाव लाने की दिशा में नगर विकास विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें शहरी सेवा वितरण और सतत विकास के लिए स्पष्ट रूप से एक रोडमैप निर्धारित किया गया है।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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