उत्तर प्रदेश
पीलीभीत में बीजेपी विधायक के भाई की दबंगों ने पीट-पीटकर की हत्या, आठ लोग घायल
पीलीभीत। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी विधायक बाबू राम पासवान के चचेरे भाई की गांव के ही दबंगो ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस खूनी संघर्ष में आठ लोग घायल भी हुए हैं। गांव के दो पक्षों के बीच हुए कलह ने ऐसा रूप ले लिया कि 70 वर्षीय बुजुर्ग फूलचंद की मौत हो गई।
घटना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के उदरहा गांव की है। यहां बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान के चचेरे भाई फूलचंद के पोते की शादी का समारोह चल रहा था। तभी गांव के पास का ही महेंद्र पाल नाम का शख्स अपने साथियों के साथ उनके घर में घुस आया और मारपीट करते हुए फूलचंद की पोती को खींचकर कर अगवा करने की कोशिश करने लगा।
परिवार के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद दंबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की जिसमें फूलचंद बुरी तरह घायल हो गए। घटना की ख़बर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान फूलचंद की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि दबंग उनकी पोती को अगवा करने के लिए आए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें आठ लोग घायल हो गए हैं।
घायलों में मृतक फूलचंद के बेटे राम सहाय, समधि कालीचरण, शिव कुमार और उनकी गर्भवती पोती भी शामिल हैं। इस घटना के बाद बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और आरोपी महेंद्र समेत सभी आरोपियों को गिरफ़्तार करने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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