उत्तर प्रदेश
ट्रिपल मर्डर से दहला बिजनौर, पति-पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या
बिजनौर। यूपी के बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खलीफा में शनिवार रात पति-पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। चाकू और पेंचकस से उनके शरीर पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। तिहरा हत्याकांड होने का पता चलते ही हड़कंप मच गया। एसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तीनों के शव को पोस्टमार्टम पर भिजवा दिए गए हैं। साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है।
मिर्दगान स्थित खलीफा मोहल्ले में भूरा (50) परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी उबैदा (45) और 5 बेटे हैं। इनमें से एक याकूब (18) भी था. शनिवार की रात रोजाना की तरह परिवार खाना खाकर घर में सो रहा था। पुलिस के अनुसार रात में किसी समय हमलावर घर में पहुंच गए। इसके बाद अलग-अलग कमरों में सो रहे पति-पति और याकूब को चाकू और पेंचकस से गोद डाला। गंभीर रूप से घायल होने के कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।
रविवार की सुबह भूरा के घर का दरवाजा न खुलने पर पड़ोसी हैरान थे। उन्होंने एक रिश्तेदार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रिश्तेदार घर पर पहुंचे। कई बार आवाज देने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो अंदर झांककर देखा। अंदर तीन लाशें पड़ी थीं। शोर मचने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस, फोरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की टीम भी पहुंच गई। पुलिस ने कहा कि मामले में पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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