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उत्तर प्रदेश

लखनऊ में बने अवैध निर्माण 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर

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लखनऊ। लखनऊ मे शनिवार को कैसरबाग में शुभम सिनेमा के पास बेशकीमती जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर ध्वस्त कर दिया गया. इस जगह बेसमेंट खोदकर 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स को लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा पास किए बिना ही बना दिया गया था. जिसके बाद एलडीए ने ये कड़ा एक्शन लिया है. एलडीए की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंची जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

क्या है मामला ?

कैसरबाग में अरमान बशीर और ओवैस मिर्जा की इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को बुलडोज कर दिया गया. इस दौरान घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस और रेपिड फोर्स भी लगाई गई है. बताया जा रहा है कि न तो इस बिल्डिंग का नक्शा पास था और न ही बिजली कनेक्शन और अन्य प्लान वैलिड थे. ये कॉम्प्लेक्स फर्जी तरीकों से हासिल की गई विवादित जमीन पर बनाया जा रहा था. जांच के बाद एलडीए की टीम ने शुभम सिनेमा के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग को ढहा दिया.

हालांकि इसको लेकर बिल्डिंग के ऑनर ओवैस मिर्जा ने आजतक से बात करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बिल्डिंग पर किसी तरह के एक्शन को लेकर स्टे दिया था. एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के खिलाफ अरमान और ओवैस मिर्जा कमिश्नरेट कोर्ट भी गए, जहां 14 नवंबर की तारीख लगी है, लेकिन वहां से स्टे पीड़ित पक्ष को नहीं लगा है.

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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