प्रादेशिक
कर्नाटक के यालापुरा में भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत, 15 घायल
यालापुरा। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के यालापुरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां गुलापुरा में सब्जी ले जा रहा ट्रक नियंत्रण खो बैठने के बाद एक ट्रिपर से टकरा गया, जिसमें ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ।
पुलिस ने क्या बताया?
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस सब्जी के ट्रक में वे यात्रा कर रहे थे वह बुधवार तड़के 50 मीटर गहरी घाटी में गिर गया। पीड़ित, सभी फल विक्रेता, सावनूर से चले थे और फल बेचने के लिए यालापुरा मेले की ओर जा रहे थे। उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक एम नारायण ने कहा कि ये सावनूर-हुबली रोड पर यात्रा कर रहे थे, ये दुर्घटना जंगली इलाके में हुई है।
नारायण ने मीडिया को बताया, ‘सुबह लगभग 4 बजे, ट्रक चालक दूसरे वाहन को साइड देने के चक्कर में एकदम बायीं ओर चला गया और लगभग 50 मीटर गहरी घाटी में गिर गया।’ उन्होंने कहा कि घाटी में सड़क पर कोई सुरक्षा दीवार नहीं है। अधिकारी ने कहा, ’10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हुबली के केआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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