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प्रादेशिक

सीएम सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने की बड़ी घोषणा, इन छात्रों को मिलेंगे 1 हजार रु

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धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बालिका दिवस के अवसर पर कांगड़ा के धर्मशाला स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दौरा किया तथा स्कूल में नामांकित सभी 351 लड़कियों को एक-एक हजार रुपये देने की घोषणा की। छात्राओं को बधाई देते हुए उन्होंने राज्य में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का अपना संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई के अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया और इन स्कूलों के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी को स्वीकार किया।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दे रही सरकार

सुक्खू ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है और कहा कि इससे उन्हें जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने धर्मशाला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बालक) का भी दौरा किया और विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की समीक्षा की।

50 मेधावी छात्रों को जल्द भेजा जाएगा विदेश

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने सैकड़ों रिक्त शिक्षण पदों को भरा है और उप निदेशकों को पदोन्नत किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों को बच्चों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए ‘एक्सपोजर विजिट’ पर भी भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 50 मेधावी छात्रों को जल्द ही विदेश भी भेजा जाएगा।

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उत्तराखंड

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, इस मौके पर क्या बोले सीएम धामी

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देहरादून: उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। UCC के लागू होने से विशेष तौर पर सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे।

UCC पोर्टल और नियम लॉन्च के मौके पर क्या बोले सीएम?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल और नियम लॉन्च पर कहा, ‘आज उत्तराखंड में UCC लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इसी क्षण से उत्तराखंड में UCC पूर्ण रूप से लागू हो गया है। आज से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम यह कानून राज्य में लागू करने में सफल हुए हैं।

उत्तराखंड में UCC लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा?

यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा।

किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा।

हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।

सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते।

उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी।

एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी।

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।

लिव-इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता-पिता की सहमति लेनी होगी।

लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादी शुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा।

यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है।

 

 

 

 

 

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