कानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला को गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत के आदेश के बाद तीनों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
इरफान सोलंकी के वकील इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने दलील दी थी कि गैंग चार्ट की स्वीकृति नियमों के विपरीत दी गई, जबकि इरफान पहले ही दो साल सात महीने से जेल में बंद हैं। साथ ही जिस मामले को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, उसमें अभियोजन आरोप साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने इन तर्कों से सहमति जताई और जमानत मंजूर कर ली।पूर्व विधायक के खिलाफ 2022 से अब तक कुल 10 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से सभी मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। गैंगस्टर एक्ट के इस अंतिम बचे केस में भी राहत मिलने के बाद उनकी रिहाई तय हो गई है।
परिवार और समर्थकों में खुशी
फैसले के बाद इरफान सोलंकी की मां खुर्शीदा बेगम ने भावुक होकर कहा, “मेरा बेटा निर्दोष है। कोर्ट ने इंसाफ किया है। दो साल की जेल ने हमें बहुत दुख दिया, लेकिन अब परिवार को नई उम्मीद मिली है।” उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाने की अपील की।जाजमऊ इलाके में समर्थकों ने फैसले के बाद जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहीं, परिवार ने साफ किया है कि सजा पर रोक लगाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।