उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-76 में वर्ष 2015 में हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट, नई दिल्ली ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पाए गए शशांक जादौन और मनोज कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, शशांक जादौन पर 70 हजार रुपये और मनोज कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 13 अप्रैल 2015 का है, जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की फॉर्च्यूनर कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय हमलावर अज्ञात थे। परिजनों की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। इसके बाद 14 जून 2016 को सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच के दौरान अपराध की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 1 जून 2017 को शशांक जादौन और 2 जून 2017 को मनोज कुमार को गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने 29 अगस्त 2017 को दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट की कोशिश, साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोपों में चार्जशीट दाखिल की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2019 को इस केस का ट्रायल गाजियाबाद से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
10 साल बाद मिला न्याय
लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने 20 सितंबर 2025 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अंततः 13 अक्टूबर 2025 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। करीब दस साल पुराने इस मामले में फैसला आने के बाद मृतक अंकित चौहान के परिवार ने न्याय मिलने पर राहत की सांस ली