पंजाब सरकार ने सतर्कता ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। सरकार की ओर से 26 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार अमृतसर में तैनात विजिलेंस ब्यूरो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखबीर सिंह (पीपीएस) को गंभीर कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
सरकारी आदेश में बताया गया है कि यह कार्रवाई पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 4(1)(क) के तहत की गई है। आदेश में कहा गया है कि लखबीर सिंह पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसके चलते उन्हें पद से हटाते हुए निलंबन का फैसला लिया गया। हालांकि आदेश में आरोपों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक लखबीर सिंह के खिलाफ विभाग के भीतर से एक आंतरिक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें आरोपों को गंभीर मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रक्रिया के तहत निलंबन का आदेश जारी किया गया है।
सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि लखबीर सिंह पर अपने आधिकारिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में अनधिकृत हस्तक्षेप करने के आरोप हैं। सरकार का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर भी प्रतिकूल असर डालती हैं।
मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है और नियमों के अनुसार विस्तृत जांच की जा रही है। निलंबन अवधि के दौरान लखबीर सिंह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय या राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे। इस कार्रवाई के बाद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो में हलचल देखी जा रही है। वहीं अमृतसर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी इस फैसले को लेकर चर्चा का माहौल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।