नोएडा, 17 जुलाई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज़ एवं चिट्स, गाजियाबाद ने नोएडा गोल्फ कोर्स सोसाइटी को नोटिस जारी कर दो बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार एवं सोसायटी के सदस्य विनोद कापड़ी द्वारा दायर विस्तृत शिकायत पर सात दिनों के भीतर बिंदुवार जवाब तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
30 जून 2026 को जारी नोटिस में डिप्टी रजिस्ट्रार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिकायत में उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर साक्ष्यों सहित जवाब प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यह भी पूछा गया है कि सोसायटी रजिसिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा-24 के तहत जांच की कार्रवाई क्यों न प्रारंभ की जाए। विनोद कापड़ी ने अपनी शिकायत में नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यकलापों, उपविधियों (Bye-laws), वार्षिक सामान्य सभाओं (AGM), सचिव के कार्यकाल, नियुक्तियों, चुनाव प्रक्रिया तथा वित्तीय निर्णयों की स्वतंत्र जांच एवं फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है।
शिकायत में कहा गया है कि कापड़ी के पास वर्ष 2006 तक की प्रमाणित एवं पंजीकृत उपविधियों (Certified Bye-laws) की प्रति उपलब्ध है, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष AGM आयोजित किया जाना तथा सदस्यों को वार्षिक बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट एवं अन्य वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्षों से इन वैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर गंभीर प्रश्न हैं और इसकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
शिकायत में यह भी अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2008 से अब तक आयोजित सभी AGM के नोटिस, एजेंडा, मिनट्स, उपस्थिति रजिस्टर, वार्षिक बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट तथा रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा संबंधित अभिलेखों की जांच कराई जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि क्या AGM के साथ वार्षिक बैलेंस शीट वास्तव में सदस्यों को उपलब्ध कराई गई थी।
कापड़ी ने अपनी शिकायत में वर्तमान सचिव के कार्यकाल और उनकी नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति की वैधानिकता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायत के अनुसार उपलब्ध प्रमाणित उपविधियों में सचिव का कार्यकाल सीमित अवधि का निर्धारित है। ऐसे में यह जांच आवश्यक है कि वर्तमान कार्यकाल विस्तार किस वैधानिक प्रावधान, प्रस्ताव एवं अनुमोदन के आधार पर किया गया तथा यदि वर्ष 2006 के बाद उपविधियों में कोई संशोधन हुआ है तो उसका विधिवत अभिलेख एवं अनुमोदन उपलब्ध है या नहीं।
इसके अतिरिक्त शिकायत में सोसायटी के वित्तीय प्रबंधन, टेंडर प्रक्रिया, खरीद एवं ठेकों के आवंटन, कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा समाप्ति, वेतन निर्धारण तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयों की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में यह भी अनुरोध किया गया है कि भविष्य में सोसायटी के चुनाव डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय की निगरानी अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम अधिकारी की देखरेख में कराए जाएं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर किसी प्रकार का संदेह न रहे।
डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस में नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी से शिकायत के प्रत्येक बिंदु पर सात दिनों के भीतर साक्ष्यों सहित जवाब मांगा गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि सोसायटी रजिसिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा-24 के अंतर्गत जांच क्यों न प्रारंभ की जाए। इस संबंध में विनोद कापड़ी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि संस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, वित्तीय शुचिता और सुशासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यदि सोसायटी का संचालन पूरी तरह नियमों एवं उपविधियों के अनुरूप हुआ है तो स्वतंत्र जांच से यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा, और यदि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसका निष्पक्ष परीक्षण होना संस्था और उसके हजारों सदस्यों के हित में होगा।