नई दिल्ली। इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी व्यक्ति की ओर से अचानक आय खर्चों या फिर किसी अनहोनी के समय परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए खरीदी जाती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि किसी न किसी कारण से काफी सारे इंश्योरेंस क्लेम कंपनियों की ओर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए इंश्योरेंस नियामक IRDAI की ओर से कई नियम बनाए गए हैं।
क्यों क्लेम रिजेक्ट करती है कंपनियां?
इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से क्लेम रिजेक्ट करने की कई वजह हो सकती हैं, जिसमें से इंश्योरेंस कराते समय अपने स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी न देना, आपके दस्तावेजों में जानकारियां भिन्न होना, पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन आदि शामिल हैं। ऐसे में इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय इन सभी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।
क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
अगर इंश्योरेंस की ओर से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाना होगा और क्लेम को लेकर शिकायत दर्ज करानी होगी।
IRDAI के पास करें शिकायत
अगर इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत करने के 15 दिन बाद तक आपकी समस्या नहीं सुलझती है, तो फिर इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप IRDAI के ईमेल Complaints@irdai.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 155255 या 18004254732 नंबर का भी सहारा ले सकते हैं।
Insurance Ombudsman का लें सहारा
इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने की शिकायत आप अपने इलाके के बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) से कर सकते हैं। बीमा लोकपाल के बारे में जानकारी आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास मिल जाएगी।