नई दिल्ली। सरकार की अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो आयकर दाता है या पहले रहा है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा। यानि अब टैक्सपेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ सकेंगे।
टैक्स पेयर के पास अब सितंबर तक का समय
अगर आप भी टैक्स पेयर हैं और इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास सितंबर तक का समय है। नियम लागू होने से पहले जिन लोगों ने इस योजना में निवेश किया है, भले ही वो टैक्स पेयर हों, उन पर इस नए नियम का कोई असर नहीं होगा। बता दें कि अटल पेंशन स्कीम के तहत आवेदन करने की आयु सीमा 18 साल से 40 साल तक है। इसके लिए उसके पास एक सेविंग अकाउंट और बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना जरूरी है।
क्या है अटल पेंशन योजना?
अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन का इंतजाम है। प्रतिमाह दी जाएगी। योजना से 18-40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। अटल पेंशन योजना का लाभ कोई भी भारतीय व्यक्ति उठा सकता है।पेंशन की रकम आपके योगदान पर निर्भर है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जून 2015 की थी। इसमें पेंशन की राशि बेनिफिशियरी द्वारा जमा किए गए निवेश तथा उम्र के हिसाब से तय की जाती है।