नई दिल्ली। भारत में इस समय बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को देखते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नया नियम लागू करने जा रहा है। अगर आप UPI के जरिए ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते है, और आपका बैंक में लगा नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो उसे 1 अप्रैल से शुरू करवा ले नहीं तो आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस नियम को इस लिए लागू करेगी ताकि देशभर में हो रहे फ्रॉड पर रोक लगाई जा सके। इसके तहत बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) को 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा ताकि इनएक्टिव या बदले हुए मोबाइल नंबरों को हटाया जा सके। इसके तहत बैंक 31 मार्च तक इनएक्टिव मोबाइल नंबर को अपने डेटाबेस से रिमूव कर देंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DIP) पर उपलब्ध मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (MNRL) का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इसके बाद इनएक्टिव मोबाइल से जुड़े यूपीआई का इस्तेमाल बंद हो जाएगा।
किसका UPI बंद हो सकता है?
अगर मोबाइल नंबर बदल गया है और बैंक के साथ अपडेट नहीं है, तो ऐसे यूजर्स यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
जिन लोगों ने अपने नंबर को बैंक में अपडेट किए बिना निष्क्रिय कर दिया है। वे यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
जिन निष्क्रिय मोबाइल नंबरों का उपयोग कॉल, एसएमएस आदि जैसी सेवाओं के लिए नहीं किया गया है, उन्हें UPI नेटवर्क से हटा दिया जाएगा।