नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलुगु अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी की याचिका पर सुनवाई के बाद उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की। अदालत ने ऑनलाइन उनके नाम, तस्वीर और आवाज़ के बिना अनुमति इस्तेमाल को रोकने का निर्देश दिया।नागार्जुन ने याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी पहचान का दुरुपयोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट, बिना अनुमति वाली मर्चेंडाइजिंग और AI-निर्मित वीडियो में किया जा रहा है।
जस्टिस तेजस करिया ने कहा, “जब आप URL की पहचान कर सकते हैं तो सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें हटाने का निर्देश दिया जाए।
सुनवाई के बाद नागार्जुन ने कोर्ट और अपनी कानूनी टीम को धन्यवाद दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि डिजिटल युग में उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का आभार।
पर्सनैलिटी राइट्स का महत्व
यह फैसला अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय जैसी अन्य भारतीय सेलिब्रिटीज़ के मामलों से मेल खाता है, जिन्होंने पहले अपनी इमेज, आवाज और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। कई मामलों में कोर्ट ने सेलिब्रिटी पहचान का इस्तेमाल करके बनाए गए पोर्नोग्राफिक कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश भी दिया है।