नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी।
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सुनवाई के दौरान अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस भी कोर्ट पहुंची थीं। इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत 15 नवंबर यानि आज तक के लिए बढ़ाई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को जमानत दी।
न्यायाधीश ने 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल किए गए एक पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। ईडी इस मामले में छानबीन के सिलसिले में जैकलीन को कई बार तलब कर चुकी है।
ईडी ने मामले में फर्नांडिस को पूरक चार्जशीट में एक आरोपी के रूप में नामित किया था। ईडी की पहली चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी के रूप में जैकलीन का उल्लेख नहीं था। हालांकि जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के दर्ज बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था।
मामले में पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन को जमानत देने का विरोध किया था। ईडी की दलील थी कि जैकलीन फर्नांडिस के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वह देश से फरार हो सकती हैं। इस पर अदालत ने पूछा था कि अब तक आपने जैकलीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
इस पर एजेंसी ने सफाई दी कि जैकलीन के खिलाफ हवाई अड्डों पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है ताकि वह देश छोड़कर फरार नहीं हो सकें। अदालत ने एजेंसी के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि जब अन्य आरोपी जेल में हैं तो चुन-चुन कर कार्रवाई की नीति क्यों अपनाई जा रही है?
जैकलीन फर्नांडिस ने इस आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी कि मौजूदा वक्त में उसकी हिरासत की कोई जरूरत नहीं है। अभिनेत्री की ओर से दलील दी गई थी कि चूंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। इसलिए उसे जमानत दी जाए।
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