नई दिल्ली। दिल्ली की नई आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है। इस मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गई यह दूसरी चार्जशीट है। कोर्ट ने चार्जशीट के संज्ञान के बिंदुओं पर बहस के लिए 12 मई की तारीख तय की है।
चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बूची बाबू का भी नाम है। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120बी, 201 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8 और 13 के तहत आरोपियों के नाम हैं।
HC में सिसोदिया की जमानत का विरोध
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सिसोदिया गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल हैं और अपराध के तौर-तरीकों को उजागर करने में महत्वपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष दाखिल लिखित संक्षिप्त जवाब में सीबीआई ने कहा कि जांच की प्रगति को विफल करने के लिए कानून की पेचीदगियों का दुरुपयोग करने का यह प्रयास है।
सिसोदिया षडयंत्र के सरगना हैं
सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया षड्यंत्र के सरगना हैं और उनका प्रभाव और दबदबा है। ऐसे में जमानत पाने वाले सह-आरोपितों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है।
सिसोदिया की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि सीबीआई के पास आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सुबूत नहीं हैं। कहा कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है।