नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (PIL) में श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि वारदात से जुड़े स्थानों पर मीडिया और जनता की मौजूदगी सबूतों से छेड़छाड़ के बराबर है।
यह भी पढ़ें
Shraddha Walkar murder: पुलिस ने हत्या के सीन को किया रीक्रिएट
14वीं राष्ट्रीय कुंगफू प्रतियोगिता का आगाज, 400 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग
याचिका को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।
इसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच से जुड़ी हर एक जानकारी मीडिया और जनता के समक्ष रख दी है, जिसकी कानून अनुमति नहीं देता। याचिका में दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस ने वारदात से जुड़े स्थलों को अभी तक ‘सील’ नहीं किया है, जहां लगातार लोग और मीडिया कर्मी जा रहे हैं। गौरतलब है कि श्रद्धा वालकर की उसके लिव-इन-पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी और फिर उसके शव के 35 टुकड़े करके अलग अलग स्तःनों पर फेंक दिए थे।
सबूतों के आभाव से बच सकता हैं हत्यारा आफताब?
अधिवक्ता जोगिंदर तुली की ओर से दायर याचिका में कहा गया, ‘‘हत्या की इस वारदात को कथित तौर पर दिल्ली में अंजाम दिया गया और फिर शव के टुकड़े विभिन्न स्थानों पर फेंके गए। इसलिए करीब छह महीने पहले मई 2022 में हुई इस घटना की जांच प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ साक्ष्यों और गवाहों का पता लगाने के लिए पर्याप्त तकनीकी व वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के कारण महरौली थाने द्वारा कुशलतापूर्वक नहीं की जा सकती।’’
संवेदनशील सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है?
दायर याचिका में अधिवक्ता जोगिंदर तुली ने दावा किया है कि मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दिल्ली पुलिस ने मीडिया के जरिए सार्वजनिक कर दी है, जिससे संवेदनशील सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
याचिका में आरोप लगाया गया, ‘‘वारदात से जुड़े स्थलों, अदालती सुनवाई आदि स्थानों पर मीडिया व अन्य लोगों की मौजूदगी, वर्तमान मामले में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ के बराबर है।’’
गौरतलब है कि निचली अदालत ने 17 नवंबर को आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस को उसकी पांच दिन की हिरासत सौंप दी थी, जबकि एक अन्य न्यायाधीश ने नार्को विश्लेषण परीक्षण कराने की अनुमति दी थी।
CBI investigate Shraddha Walkar murder case, PIL filed, PIL filed for Shraddha Walkar murder case,