मुंबई। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज सोमवार को राहत देते हुए कोचर दंपति को अंतरिम जमानत दे दी, इन दोंनो को वीडियोकॉन ऋण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था और वे पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे। जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा, “गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।”
CBI ने किया विरोध
बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने जमानत का विरोध किया। खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन करती है।
जांच में नहीं कर रहे थे सहयोग
बता दें कि सीबीआई ने 23 दिसंबर को दोनों को 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई का आरोप था कि वो जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जिसके बाद पति-पत्नी को हिरासत में ले लिया गया था।
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