नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में घोटातो मामले से जुड़े ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपित ने चुनौती दी थी।
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया मनी लांड्रिंग के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों के साथ-साथ जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में विफल रहे हैं। अदालत ने कहा कि विजय नायर पर आरोप गंभीर है और वह सिसोदिया के करीबी रहे हैं। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश में कोई गलती नहीं है।
इसके साथ ही अदालत ने सह-आरोपित इसके साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि दिल्ली की आबकारी नीति मामले में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।
इससे पहले सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर 8 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। हाइकोर्ट ने 30 मई को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।