मुंबई। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की तरफ से शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था। मामले की प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं होने के लिए एक अदालत ने आज शुक्रवार को संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है।
दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के बयान
सेवरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से ये वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और फिर सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेधा सोमैया के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद संजय राउत हाजिर नहीं हुए।
क्या है पूरा मामला
मेधा सोमैया ने ये दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि संजय राउत ने निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया कि वो और उनके पति मुंबई के पास मीरा भायंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे।
उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय
मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज कराया। संजय राउत शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं।
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