नई दिल्ली। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। नारा की एक अदालत ने इस बहुचर्चित हत्याकांड में दोषी पाए गए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला हत्या के लगभग साढ़े तीन साल बाद आया है।
गौरतलब है कि शिंजो आबे की जुलाई 2022 में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे जापान के नारा शहर में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। हमले के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उस समय शिंजो आबे की उम्र 76 वर्ष थी।
इस मामले में आरोपी की पहचान 45 वर्षीय तेत्सुया यामागामी के रूप में हुई थी। उसने घटना के तुरंत बाद अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यामागामी ने अदालत में भी यह माना कि उसने जानबूझकर आबे पर हमला किया था।
बुधवार, 21 जनवरी 2026 को नारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज शिनिची तनाका ने सजा का ऐलान किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था और अब अदालत के फैसले से इस मामले को कानूनी रूप से अंतिम निष्कर्ष मिल गया है।