नई दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी दो साल की सजा पर फिलहाल रोक रहेगी।
राहुल गांधी की सजा पर रोक कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के लिए भी राहत की खबर है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसदी रद्द हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी। साथ ही वह, संसद के मानसून सत्र में हिस्सा भी ले सकते हैं।
राहुल गांधी की सजा पर रोक पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा आज खुशी का दिन है। मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जानना चाहता है कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई। अगर जज ने राहुल को 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी संसद की सदस्यता से अयोग्य नहीं घोषित होते। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।