नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद और WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आज शुक्रवार को समन भेजा है। कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है।
कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सांसद बृजभूषण सिंह के अलावा कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी तलब किया है। अदालत ने बृजभूषण सिंह को तलब करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया।
पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
वहीं तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।