प्रयागराज/मथुरा। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को निस्तारित कर दिया।
हाई कोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है। अब सभी पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी। हाईकोर्ट ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को रिमांड बैक कर दिया है।
बता दें कि मथुरा की सिविल कोर्ट ने जिस सूट को खारिज कर दिया था उसके खिलाफ श्रीकृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहां रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। जिला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और फिर से सुनवाई का आदेश पारित किया था।
जिला जज के इसी आदेश को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर आज जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है।
अमीनी सर्वे पर भी लगी है रोक
इससे पहले भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिविजन कोर्ट द्वारा अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था लेकिन अब रोक के बाद शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर अमीन नहीं जायेगा।
अमीनी सर्वे का आदेश हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिविजन कोर्ट द्वारा दिया गया था, लेकिन शादी ईदगाह के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान इसपर रोक लगा दी गई थी।