नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी है। दरअसल, फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और संसद सदस्यता बहाल होने के मद्देनजर सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ उनकी याचिका निस्तारित कर दी गई। इससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी थी।
दरअसल, केरल हाई कोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगाने के बाद आज लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी निर्देश में उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है।
सुनाई गई थी 10 साल की सजा
उल्लेखनीय है कि लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्होंने केरल हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा और दोषसिद्धि दोनों पर रोक लगा दी थी।
चुनाव आयोग ने वापस लिया फैसला
बताते चलें कि 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि, आयोग ने 30 जनवरी को घोषणा की थी कि वह लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा रहा है, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है।