सुल्तानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार, 20 फरवरी को सुलतानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। करीब 27 मिनट तक उन्होंने न्यायाधीश के समक्ष अपनी सफाई रखी।
राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से साजिशन मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पक्ष में प्रमाण शीघ्र ही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की गई है।
पेशी के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले की सुनवाई में राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे। उस समय उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि राहुल गांधी केरल में होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाएंगे और समय देने का अनुरोध किया था।
अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर दर्ज है मामला
यह मामला कर्नाटक में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
इस पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्र ने दीवानी न्यायालय में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दायर किया था। मामले में अब अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी, जहां आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।