नई दिल्ली। अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी को भी भंग करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ उप्र में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया।
यूपी सरकार की ओर से मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोकने की मांग को शीर्ष अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना तो वकील को तर्क देने से रोकने जैसा होगा। एक व्यक्ति को बोलने से रोकने जैसा होगा।
कोर्ट ने कहा वह जो कुछ भी करेंगे, उसके लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगे लेकिन एक पत्रकार को हम यह नहीं कह सकते कि वह लिखना ही बंद कर दे। अदालत की इस टिप्पणी को अहम माना जा रहा है और मोहम्मद जुबैर के लिए भी यह बड़ी राहत का सबब है।
अदालत ने यह भी कहा कि किसी को लगातार हिरासत में रखना सही नहीं है। जुबैर के खिलाफ दर्ज केसों में एक ठोस जांच होनी चाहिए और सभी केसों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना चाहिए। एफआईआर को खारिज कराने की मोहम्मद जुबैर की मांग पर कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में 6 केस दर्ज हैं, जिनमें वह लगातार पुलिस की हिरासत में हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर को बेल दिए जाने का विरोध किया। यूपी सरकार का कहना था कि मोहम्मद जुबैर ने जानबूझकर नफरत फैलाने वाले ट्वीट किए थे और वे आदतन अपराधी रहे हैं।