नई दिल्ली। जीएसटी कांउसिल की 52वीं बैठक में मिलेट्स से बने आटे पर जीएसटी की दर को लेकर बड़ा फैसला हुआ। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस भी आटे में 70 प्रतिशत तक मिलेट्स मिला होगा तो उसकी खुला बिक्री करने पर शून्य जीएसटी लगेगा। वहीं, पैकेट में बेचने पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
इन पर लिया गया फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में शीरा (molasses) पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी कर दिया है। इस फैसले से पहले इसकी दर 28 फीसदी थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर भी टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले पर जीएसटी परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल पर जीएसटी लगता रहेगा।
इसके आगे उन्होंने कहा कि गन्ने के रस से बनने वाले एल्कोहल बनाने के लिए जो कच्चे मान के रूप में शीरा का इस्तेमाल होता है उसपर लगने वाले टैक्स की ब्याज दर 28 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो गया है।
GST डिमांड नोटिस
GST में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST डिमांड नोटिस को लेकर भी चर्चा हुई है। इस पर कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो DGGI को स्ष्टीकरण देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि DGGI एक स्वतंत्र संस्था है, इनके कामों पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।