चंडीगढ़। पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए बड़ा एलान किया गया है। इस बैठक में पंजाब फायर सेफ्टी एक्ट में संशोधन पर मुहर लग गई है। फायर सेफ्टी में महिलाओं की भर्ती में रियायत का फैसला लिया गया। परिमिशन की मियाद बढ़ाई गई है। अब एनओसी 1 साल की नहीं बल्कि 3 साल की होगी।
मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि फायर सेफ्टी टीम में भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं को विशेष छूट दी जाएगी। पंजाब सरकार चाहती है कि इस डिपार्टमैंट में भी अधिक से अधिक महिलाएं भर्ती हो सकें। उन्होंने कहा कि काफी समय से पुराने नियम लागू थे तो आने वाले समय में नए नियम लागू किए जाएंगे, ताकि महिलाओं की भर्ती आसान हो सके।
इस दौरान मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आजकल परिवारों में काफी झगड़े, आपसी विवाद हो रहें। फैमिली कोर्ट में परिवारों को आपस में बैठा कर इनका समझौता करवाया जाता है, इसी के चलते फैमिली कोर्ट के काउंसल का भत्ता 75 रुपए से 600 रुपए बढ़ाए गए हैं। आज की इस कैबिनेट मीटिंग में काउंसलर के भत्ते को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि आज कल बहुत से केस फैमिली कोर्ट में आ रहे हैं, जिस कारण काउंसलर का बोझ बढ़ रहा है। इसलिए उनका भत्ता 75 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने का अहम फैसला लिया गया है।