पटना। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17 प्रतिशत अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है, जो एक अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिक के आधार पर चार श्रेणी रखी हैं। प्रत्येक श्रेणी के श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना
श्रम संसाधन विभाग की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। इसके मुताबिक अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपये से बढ़ाकर 424 रुपये प्रतिदिन, अर्द्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 428 रुपये से बढ़ाकर 440, कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 से बढ़ाकर 536 कर दी गई है।
वहीं, अतिकुशल श्रमिकों की मजदूरी 636 रुपये से बढ़ाकर 654 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कृषि कामगार को छोड़कर शेष सभी 17 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की लागू दरों को एक समान किए जाने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही साथ श्रमिकों के कार्यों की प्रकृति के आधार पर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं अतिकुशल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों का भी वर्गीकरण किया गया है। अब कामगारों को उनके कार्य के अनुरूप कोटि की मजदूरी प्राप्त करने में भी सहूलियत होगी।