मैनपुरी। यूपी के मैनपुरी (Mainpuri) में जिलाधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम से जारी की गई आरसी की वसूली नहीं करने पर अध्यक्ष सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता आयुक्त को नामित भी कर दिया गया। अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
दरअसल यह पूरा मामला औछा क्षेत्र के शहजादपुर उसनींदा से जुड़ा है। यहां की निवासी डिंपल देवी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद फोरम के चेयरमैन एससी कुलश्रेष्ठ और तत्कालीन सदस्य राजेश यादव ने 27 अगस्त 2018 को पाँच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश Mainpuri डीएम को दिया था।
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इस राशि पर 7% वार्षिक ब्याज भी देना था, पर मुआवजा नहीं दिए जाने पर फोरम ने आरसी जारी कर वसूली कराने का आदेश दिया। वसूली नहीं होने पर 15 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा गया लेकिन डीएम द्वारा वसूली नहीं कराई गई।
डिंपल देवी ने अपने वकील महेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से फोरम में प्रार्थना पत्र देकर बसूली कराने की मांग की। इस पर अध्यक्ष एससी कुलश्रेष्ठ व सदस्य दीपिका दास ने सुनवाई करने के बाद Mainpuri डीएम कार्यालय की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। संपत्ति कुर्क कराने के लिए अधिवक्ता दिनेश चंद सक्सेना को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करके उनको दो हजार रुपये की फीस दे दी गयी है।
यह है मामला
जानकारी के अनुसार डिंपल देवी के पति प्रदीप कि 1 मार्च 2015 को बुलंदशहर के अरनिया में मृत्यु हो गई थी। प्रदीप खेती करते थे डिंपल ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा पाने के लिए आवेदन किया। तत्कालीन लेखपाल प्रेमपाल की लापरवाही के चलते उनको मुआवजा नहीं मिला। इस पर डिंपल देवी ने जिला उपभोक्ता फोरम में तत्कालीन लेखपाल प्रेमपाल तथा डीएम के खिलाफ याचिका दायर की।
जिला उपभोक्ता फोरम की धारा 71 के अंतर्गत अध्यक्ष को यह अधिकार है वह जिला अधिकारी की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर सकें। रिकवरी आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सक्सेना ने बताया कोर्ट ने जिला अधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है, जिसमें 1 माह के अंदर हमें संपत्ति को कुर्क करना है। जिलाधिकारी कार्यालय पर हमने आदेश की कॉपी को रिसीव करा दिया है।
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