पुणे। महाराष्ट्र के पुणे से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। यहां की विशेष पॉक्सो अदालत ने 11 वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में एक 56 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से स्थानीय लोगों ने संतोष जताया और कहा कि ऐसे कड़े निर्णय अपराधियों के लिए निवारक साबित होंगे।
यह घटना अगस्त से अक्टूबर 2021 के बीच पुणे के वानावाड़ी इलाके की है। आरोपी अपनी पड़ोस में रहने वाली 11 वर्षीय बच्ची को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान उसने बच्ची के साथ यौन शोषण किया।जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376 और 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।
सबूत और गवाही के बाद सजा
अदालत में गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। इसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।कई बार नाबालिग बच्चियां डर की वजह से अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी परिवार को नहीं देतीं, जिससे अपराधी बच निकलते हैं। लेकिन इस मामले में बच्ची और उसके परिजनों ने हिम्मत दिखाई और न्याय की राह पकड़ी। यह फैसला उन तमाम बच्चियों और परिवारों के लिए मिसाल है कि चुप रहने की बजाय आवाज उठाई जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए।