पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी की घटनाओं पर कड़ा कानून लाने की कोशिश फिलहाल रुक गई है। विधानसभा में लंबी बहस के बाद यह प्रस्तावित विधेयक अब एक विशेष समिति को भेज दिया गया है, जो इसके प्रावधानों पर विस्तार से विचार करेगी।
मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को विधानसभा में इस मुद्दे पर तीन घंटे से अधिक चर्चा हुई। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि समिति छह महीने के भीतर इस पर सुझावों और सिफारिशों के साथ रिपोर्ट पेश करेगी। समिति आम नागरिकों से भी इस मुद्दे पर राय लेगी।
इस प्रस्तावित कानून में बेअदबी को गंभीर अपराध मानते हुए 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोषी पर ₹10 लाख तक का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना और समाज में सौहार्द बनाए रखना है। हालांकि, विधेयक की कुछ धाराओं को लेकर कई पक्षों ने चिंता जताई है, जिसके कारण इसे और समीक्षा के लिए रोका गया है।