लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार खाने में थूक मिलाने या थूक मिला हुआ खाना परोसने की बढ़ती घटनाओं को लेकर काफी सख्त हो गई है। इसके खिलाफ अब यूपी की योगी सरकार नया कानून लाने जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अध्यादेश को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि योगी सरकार छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024 लाने जा रही है।
पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा
बताया जा रहा है कि इन दोनों अध्यादेशों को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। इन अध्यादेशों के जरिए थूककर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके लिए अब हर शख्स को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा। यह दोनों अध्यादेश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं यानी खाना कहां बन रहा है और उसे कौन बना रहा है या फिर जो खाना बना है वह कैसा है। किसी भी ग्राहक को अपने खानपान के बारे में सारी जानकारी जानने का अधिकार। वह खाना खरीदने और खाने से पहले इस बारे में पूरी जानकारी ले सकता है।
यूपी सरकार ने खाने में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट को लेकर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि की गहन जांच के साथ वेरिफिकेशन के निर्देश दिए थे। इस दौरान दुकानों के बाहर काम करने वाले लोगों का नाम और पता डिस्प्ले करने के आदेश दिए गए थे। इसी कड़ी में अब सरकार थूककर खाना खिलाने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।