प्रादेशिक
3.47 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों ने वैक्सीन की एक डोज प्राप्त कर ली है: सीएम योगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने टाइम स्लॉट जारी कर उसके अनुसार टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 3.47 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों ने वैक्सीन की एक डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 67.65 लाख प्रदेशवासियों ने वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त कर ली है। टीकाकरण की सुगमता के लिए केवल उन्हीं को केंद्र तक बुलाया जाए, जिनका टीकाकरण होना है। एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट की नीति के साथ-साथ तेज टीकाकरण से प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। 20 जुलाई तक प्रदेश में लगभग 4.15 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं।
सीएम योगी ने कहा कि 40 जनपदों में एक्टिव केस की संख्या इकाई अंक में शेष है। विगत दिवस किसी भी जिले में दोहरे अंक में नए केस की पुष्टि नहीं हुई। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 1,036 है। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि हर दिन ढाई लाख से तीन लाख टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। जनपद अलीगढ़, बलरामपुर, एटा, महोबा, ललितपुर, हाथरस, श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। अब तक 6.30 करोड़ से अधिक सैंपल की कोविड जांच की जा चुकी है। 16.84 लाख से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री योगी को अवगत कराया गया कि विगत 24 घंटे में 2.46 लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई और 55 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 107 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस अवधि में पॉजिटिविटी दर 0.02% रही। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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