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प्रादेशिक

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है: नवनीत सहगल

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लखनऊ। अपर मुख्य सचिव ‘सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के 3टी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट अभियान के साथ-साथ अभिनव प्रयोग करते हुए आशिंक कोरोना कर्फ्यू तथा टीकाकरण से प्रदेश में दूसरी लहर के कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया गया है। इस अभिनव प्रयोग में कोरोना संक्रमण में निरन्तर कमी आ रही है। प्रदेश में सक्रिय मामले कम होने पर भी कोविड-19 के टेस्ट करने की संख्या घटाई नहीं की जा रही है।

उन्होंने बताया कि 3टी के कारण ही 30 अप्रैल के एक्टिव मामले 3,10,783 घटकर आज 1036 तथा 30 अप्रैल के प्रतिदिन कोविड केस 38 हजार से घटकर आज 55 हो गये है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक लगभग 04 करोड़ 15 लाख कोविड की डोज दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 05 मई से लक्षण युक्त मरीजों को चिन्हित करने का अभियान चलाया गया। सर्विलांस के माध्यम से सरकारी मशीनरी द्वारा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या में से अब तक लगभग 17 करोड़ से अधिक लोगों से उनका हालचाल जाना गया है।

श्री सहगल ने बताया कि संभावित कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पीकू/नीकू बेड की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 541 ऑक्सीजन प्लाण्ट में स अब तक 191 प्लाण्ट क्रियाशील हो गये हैं तथा शेष शीघ्र ही क्रियाशील हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित सहायता के लिए संचालित हेल्प लाइन नंम्बर ‘‘14567’’ सेवा को और को बेहतर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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