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प्रादेशिक

सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीनेशन को और तेज गति से संचालित करने के निर्देश दिए

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कोविड वैक्सीनेशन को और तेज गति से संचालित करने के निर्देश दिए। सभी प्रदेशवासी कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं। कानपुर में 22 नए संक्रमण के मामले मिले हैं, इनका गहनता से परीक्षण किया जाए। संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग करने वाला राज्य है।विगत 24 घंटे में 2.53 लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई और 89 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 116 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अब तक उत्तर प्रदेश में 4.57 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें केवल जुलाई माह में 1.45 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गईं हैं। यह किसी एक राज्य द्वारा किया गया सर्वाधिक वैक्सीनेशन है।

योगी ने कहा कि प्रदेश में यदि लापरवाही से किसी भी मरीज की मृत्यु हुई तो संबंधित कंपनी, अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई करें। स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग द्वारा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोविड काल में हमारे चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य सहयोगी स्टाफ ने सेवा कार्य का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हर मरीज को त्वरित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो। कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मचारियों के स्थगित किए गए DA को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे तथा शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करे। एल्डर हेल्पलाइन के माध्यम से अकेले रह रहे बुजुर्गों की पूरी सूची जिले स्तर पर होनी चाहिए। सूची में यह भी होना चाहिए कि बुजुर्गों को किस प्रकार की बीमारी है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रशासकीय खर्च को कम करने की कोशिश की जाए, नई मदों में विभाग अपनी प्राथमिकताएं तय कर धनराशि भेजेंगे। ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को धनराशि मिले तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि अगले दो से चार माह में पूरी होने वाली परियोजनाएं समय से पूरी हो जाएं।

 

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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