प्रादेशिक
यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के 77 आपराधिक मामले लिए वापस
लखनऊ। यूपी सरकार ने मुज़फ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 आपराधिक मामले वापस ले लिए हैं। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को बिना कोई कारण बताये दी गई है। यही नहीं राज्य सरकार ने कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में सभी मामलों के लिए उचित कारण बताने के साथ दोबारा आदेश जारी करने की मांग भी की है। इसके अलावा प्रयागराज हाईकोर्ट से सभी आदेशों की समीक्षा करने की अपील की है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबे समय से दर्ज विचाराधीन आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए कोर्ट में तेज़ी से सुनवाई चल रही है। इससे पहले कोर्ट ने सभी राज्यों में अनिर्णित मामलों की जानकारी भी मांगी थी और यह निर्देश दिया था कि बिना हाई कोर्ट की अनुमति लिए सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामले राज्य सरकार वापस नहीं ले सकती।
इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने कोर्ट को पिछली सुनवाई में ही जानकारी दे दी थी कि यूपी सरकार कई वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुजफ्फरनगर दंगे में विचाराधीन मामलों को वापस लेने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि तमाम राज्य सरकारों ने अपनी पावर का गलत उपयोग करते हुए सीआरपीसी की धारा 321 के तहत दर्ज मुकदमों को वापस ले लिए थे।
सीनियर एडवोकेट हंसारिया के मुताबिक 2013 मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर 510 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से 175 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। साथ ही 165 मुकदमों में क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी। जबकि 170 मुकदमों को निरस्त कर दिया गया था। जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े कुल 77 मामले वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। इनमें से कई मामले सांसदों और विधायकों से जुड़े हैं।
बता दें की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट में दरखास्त करते हुए कहा है कि सभी मामलों के लिए अलग-अलग कारण बताते हुए आदेश जारी करे और यह बताए कि क्या यह मुकदमा बिना किसी ठोस आधार और दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया था। इस रिपोर्ट में कोर्ट को दूसरे राज्यों के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया गया है कि कर्नाटक में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 62, केरल में 36, तेलंगाना में 14 और तमिलनाडु में चार मुकदमे बिना कोई कारण बताए वापस लिए गए हैं।
अन्य राज्य
हेयर ड्रायर चालू करते ही ब्लास्ट, महिला का दोनों हाथ बुरी तरह घायल
बागलकोट। कर्नाटक के बागलकोट जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हेयर ड्रायर के धमाके में एक महिला के हाथों की हथेलियां और उंगलियां बुरी तरह से घायल हो गईं। यह हादसा इल्कल शहर में हुआ, जहां मृतक सैनिक की पत्नी ने अपने पड़ोसी का कूरियर पार्सल लिया था। जब महिला ने हेयर ड्रायर को चालू किया, तो वह धमाके से फट गया और महिला की दोनों हाथों की गंभीर चोटें आईं। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को मजबूरी में उसके हाथ काटने पड़े।
हेयर ड्रायर में धमका, महिला की उड़ी उंगलियां
बता दें कि इस घटना के बाद महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 15 नवंबर की है, जिसकी जानकारी बुधवार को सामने आई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि घायल महिला की पहचान 37 वर्षीय बसवराजेश्वरी यरनाल के रूप में हुई है, जो पूर्व सैन्यकर्मी पापन्ना यरनाल की पत्नी थी। जिनकी 2017 में जम्मू और कश्मीर में मौत हो गई थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। हेयर ड्रायर जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए 2 वॉट के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जिस स्विच में हेयर ड्रायर को डाला गया, तो उसकी क्षमता इतनी अधिक नहीं थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। विस्फोट की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी दौड़े और उन्होंने बसवराजेश्वरी की हथेलियां और उंगलियां कटी हुई पाईं। उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि शशिकला ने दावा किया कि उन्होंने ऑनलाइन कोई उत्पाद नहीं मंगवाया था
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