नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सीबीआइ कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। मामले में प्रवर्तन निदेशालय और बचाव पक्ष की दलीलों पर सुनवाई 14 जून को ही पूरी हो गई थी और कोर्ट ने जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर छापे
जमानत पर फैसले से ठीक एक दिन पहले कल शुक्रवार को सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के कई ठिकानों पर ईडी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने कम से कम 10 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि स्कूल चलाने वाले एक प्रसिद्ध व्यावसायिक समूह के प्रमोटरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है।
बता दें कि मनी लांडिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी हवाला लेनदेन के आरोपों में सत्येंद्र जैन के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच कर रही है।
दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बेकसूर बताते हुए उनका लगातार बचाव कर रहे हैं। केजरीवाल सीबीआइ और ईडी के बहाने मोदी सरकार पर भी निशाना साध चुके हैं।
पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यहां तक कहा था कि सत्येंद्र जैन बेहद इमानदारी शख्स हैं और ईडी की जांच में वह बेकसूर साबित होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधियों को फंसा रही है।