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महाराष्ट्र: 40 दिन बाद शिंदे सरकार का कैबिनेट विस्तार, 18 मंत्री शामिल; भाजपा के 9

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मुंबई। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का 40 दिनों के बाद कैबिनेट विस्तार हो गया है। भाजपा के कोटे से 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। एकनाथ शिंदे के खेमे से भी इतने ही विधायकों ने शपथ ली है। सबसे पहले राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शपथ ली और फिर भाजपा के ही सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने शपथ ली।

इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और फिर विजय कुमार गावित ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। भगत सिंह कोश्यारी ने कुल 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है, जिनमें गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठौड़, सुरेश खाडे, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रवींद्र चव्हाण, अब्दुल सत्तार शामिल हैं।

इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता रहे दीपक केसरकर और अतुल सावे, शंभूराज देसाई और मंगलप्रभात ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि किस नेता को कौन सा विभाग दिया जाएगा, लेकिन चर्चा हैं कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को होम मिनिस्ट्री मिल सकती है। कई अहम मंत्रालय भाजपा के खाते में जा सकते हैं। शपथ ग्रहण से पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ भाजपा विधायकों की बैठक हुई थी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की भी मीटिंग हुई थी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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