नई दिल्ली: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में मिली सजा को चुनौती देने वाली ताहिर हुसैन की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस अपील पर 2 दिसंबर को इससे जुड़े अन्य मामलों के साथ सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से ताहिर हुसैन का नॉमिनल रोल यानी जेल में दर्ज उनका विस्तृत रिकॉर्ड भी पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले में ताहिर हुसैन की भूमिका को लेकर कहा कि अपील के दौरान इस पहलू की भी जांच की जाएगी। अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। इस मामले में ताहिर हुसैन को निचली अदालत से सजा सुनाई गई थी, जिसे अब उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
ताहिर के वकील ने क्या दलील दी?
ताहिर हुसैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मोहन अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के एक गवाह के बयान को जिस तरह समझा और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला, वह सही नहीं था। बचाव पक्ष ने अदालत के सामने यह भी कहा कि गवाह के बयान की ट्रायल के दौरान अलग व्याख्या की गई थी। वकील ने अपील पर विस्तार से सुनवाई किए जाने की मांग की। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले से जुड़े अन्य मुकदमों में पहले से ही 2 दिसंबर की तारीख निर्धारित है। ताहिर हुसैन के वकील ने सुझाव दिया कि संबंधित सभी अपीलों में उठाए गए अलग-अलग आधार स्पष्ट कर दिए जाएं और उन पर एक साथ सुनवाई की जाए। इससे अदालत का समय बच सकता है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने भी कहा कि राज्य सरकार संबंधित सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई के पक्ष में है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इसके साथ ही जेल से उनका नॉमिनल रोल मंगाने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। उस दिन अंकित शर्मा हत्याकांड से जुड़ी अन्य अपीलों के साथ ताहिर हुसैन की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।